
बेमेतरा :लोकसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम 2019 के अंतर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (क) एवं धारा 126 (1) (ख) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए, समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की कालावधि के दौरान कोई निर्गत मत सर्वेक्षण (एक्जिट पोल) नहीं कर सकता। इसके अलावा किसी निर्गत मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया, चलचित्र (सिनेमा), टेलीविजन या इसी तरह अन्य सचित्रों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन भी नहीं कर सकता।
