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अनुभाग बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ, खड़गवां एवं चिरमिरी क्षेत्रान्तर्गत रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित

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जिले में कोविड-19 के नियंत्रण के संबंध में कलेक्टर ने जारी किए गए आदेश
कोरिया । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना वायरस नियंत्रण के संबंध में जारी किए गए दिशा- निर्देशों के सम्बंध में जिले में कोविड 19 की बढ़ती स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी है। उन्होंने जिले के अनुभाग बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां, चिरमिरी क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त नगरीय निकाय में वर्तमान में कोविड-19 के पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1), आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।जिसके अंतर्गत अनुभाग बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ, खड़गवां एवं चिरमिरी क्षेत्रान्तर्गत रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूल, ऑगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल आगामी आदेश पर्यन्त बंद रखे जाएंगे किन्तु ऑनलाईन क्लासेस जारी रहेंगे।व्यापम एवं पी.एस.सी. छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परीक्षाएं अपने निर्धारित तिथि अनुसार संचालित होंगे। कोचिंग संस्थान एवं पुस्तकालय खोला जाना प्रतिबंधित रहेगा, किन्तु ऑनलाईन क्लासेस जारी रह सकेंगे एवं पूर्व में जारी आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत लागू रहेंगे।

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