सामूहिक हत्याकांड के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास
महासमुंद। अतिरिक्त न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने सामूहिक हत्याकांड के 2 लोगों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि 11 सितंबर 2020 को तुमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम जोबा निवासी आरोपी परसराम गायकवाड़ व बज्रसेन गायकवाड़ ने जमीन बंटवारा संबंधित विवाद के चलते ओसराम और जागृति गायकवाड़ की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर कर कटार से प्राणघातक हमला किया था, वहीं परिवार के अन्य 5 लोगों का निर्ममतापूर्वक गला रेत दिया था, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तुमगांव थाने में शिकायत के बाद सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों परसराम गायकवाड़ एवं बज्रसेन गायकवाड़ को धारा 459 एवं धारा 307/34 के तहत 10-10 वर्ष की कैद और 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत 3 लोगों की हत्या के लिए तीन बार आजीवन सश्रम कैद की सजा सुनाई है।
