राशन काडर्धारी सदस्यों का ई-केवायसी कराना अनिवार्य, समय 30 तक
दंतेवाड़ा, 20 जून 2025। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जिले में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए सभी राशन काडर्धारी सदस्यों का ई-केवायसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार के निर्देश पर ’’एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना’’ के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ही खाद्यान्न वितरण किया जाना है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 निर्धारित की गई है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-केवायसी नहीं कराने वाले सदस्यों को भविष्य में राशन मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी श्री कृतिक कौशिक ने बताया कि जिले में वर्तमान में 82 हजार 712 राशनकार्ड सक्रिय हैं, जिनमें कुल 2 लाख 65 हजार 182 सदस्य पंजीकृत है। इनमें से अब तक 1 लाख 90 हजार 286 सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण हो चुका है. जबकि 74 हजार 896 सदस्य अब भी इस प्रक्रिया से वंचित हैं। जिला प्रशासन ने बाकी हितग्राहियों को ई-केवायसी कराने के संबंध में जागरूक करते हुए सभी शेष लाभ थिर्यों से शीघ्र ई-केवायसी पूर्ण कराने का अपील की है।
खाद्य विभाग के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवायसी से छूट दी गई है। शेष सभी लाभार्थियों को आधार आधारित प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही डिजिटल सुविधा को बढ़ावा देने के लिए ’’मेरा ई-केवायसी’’ मोबाइल एप के माध्यम से भी यह प्रक्रिया घर बैठे पूर्ण की जा सकती है। हितग्राही इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर, राज्य का चयन कर और आधार नंबर दर्ज करके ओटीपी व फेस वेरिफिकेशन के माध्यम से अपना ई-केवायसी स्वयं कर सकते हैं। राज्य शासन और भारत सरकार की मंशा है कि हर पात्र व्यक्ति को उसका हक का राशन पारदर्शिता के साथ मिले। जिले में अब तक बड़ी संख्या में ई-केवायसी पूर्ण किया गया है, और शेष हितग्राहियों को खाद्य विभाग द्वारा कहा गया है कि वे समय रहते आधार प्रमाणीकरण करवा लें।
