पटवारी खेमचंद साहू पर रिश्वत के गंभीर आरोप

कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबन
गरियाबंद, 17 अप्रैल 2026/ छुरा तहसील के पटवारी खेमचंद साहू (हल्का क्रमांक 28 दूल्ला एवं 36 केवटीझर) के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो और ऑडियो क्लिप के माध्यम से रिश्वत मांगने तथा बड़े अधिकारियों तक पैसे पहुंचाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। वायरल वीडियो के आधार पर प्रथम दृष्टया संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध गंभीर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का मामला प्रतीत हुआ है। प्रकरण की निष्पक्ष जांच के उद्देश्य से कलेक्टर बी.एस. उइके ने खेमचंद साहू को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण नियम) 1965 के नियम-03 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख शाखा, जिला गरियाबंद में नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। कलेक्टर ने मामले की जांच शीघ्र पूर्ण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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