अनुकम्पा नियुक्ति के तहत भृत्य पद पर आदेश जारी, जिला प्रशासन बेमेतरा द्वारा नियुक्ति प्रदान

बेमेतरा 28 जनवरी 2026/- छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर रायपुर द्वारा जारी पत्र में निहित निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन बेमेतरा द्वारा मृतक शासकीय सेवक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है। उक्त आदेश के तहत शुमम देवदास, पिता स्वर्गीय राजू राम देवदास, निवासी ग्राम झाल, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा (छ.ग.) को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक लेवल-01 (₹15,600–49,400/- प्रतिमाह) तथा शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ते सहित कार्यालय कलेक्टर, जिला बेमेतरा में रिक्त भृत्य पद पर आगामी आदेश पर्यंत अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है। यह नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावशील होगी।
नियुक्ति की शर्तों के अनुसार नियुक्त कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि तीन वर्ष निर्धारित की गई है। यह नियुक्ति अस्थायी होगी तथा किसी भी समय एक माह की सूचना पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। कार्यभार ग्रहण करने के समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र एवं सभी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा। अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्तकर्ता को दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार का समुचित भरण-पोषण करना अनिवार्य होगा। भविष्य में यदि यह प्रमाणित होता है कि परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है अथवा उनका समुचित भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, दिवंगत शासकीय सेवक के विरुद्ध शेष किसी भी वैध शासकीय वसूली की जिम्मेदारी भी अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्तकर्ता की होगी।नियुक्त कर्मचारी को पदस्थ कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य किया गया है।