मृतक के परिजनों को सहायता राशि जारी
महासमुंद। कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त विनय कुमार लंगेह ने मोटरयान अधिनियम के तहत सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में मृतक के निकटतम वारिस के लिए 25 हजार रुपए सहायता राशि स्वीकृत की है। इनमें महासमुंद विकासखंड के ग्राम बरेकेल कला निवासी पुनितराम चक्रधारी की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी दुखन बाई के लिए 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इसी तरह प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान के लिए चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत डूबने से मृत्यु होने पर विकासखंड बसना के ग्राम आमापाली के मृतक प्रियांशु सोनी के पिता रमेश सोनी के लिए चार लाख रुपए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है।
