आरक्षक से गाली-गलौज धमकी, वकील के खिलाफ अपराध दर्ज
महासमुंद। न्यायालय परिसर में वकील द्वारा आरक्षक से अश्लील गाली-गलौज कर धमकी देने के मामले में कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरक्षक महेंद्र क्षत्रिय थाना तुमगांव में आरक्षक हैं। प्रतिदिन कोर्ट कार्य व डाक वितरण करने वह महासमुंद न्यायालय आता है। 3 जनवरी की दोपहर 3 -सवा 3 बजे न्यायालय परिसर में अधिवक्ता ऋषभ भार्गव ने एक मामले का चालान पेश करने की बात को लेकर आरक्षक से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष के बाहर बरामदा में अश्लील गाली-गलौज देते हुए न्यायालयीन कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया। वकील ने आरक्षक को कोर्ट से बाहर आने पर देख लेने की धमकी भी दी। जिसकी लिखित शिकायत आरक्षक ने पुलिस अधीक्षक से की थी। उक्त घटना की जांच प्रतिवेदन थाना प्रभारी महासमुंद को सौंपकर एफआईआर के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में वकील ऋषभ भार्गव को पूछताछ के लिए 3 बार नोटिस दिया गया। लेकिन, वे उपस्थित नहीं हुए। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में धारा 221, 296, 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
