अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण कराना जरुरी

दंतेवाड़ा, 26 दिसंबर 2024। जिला परिवहन कार्यालय से जारी विज्ञप्ति अनुसार एक मार्च 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना है। जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को ’’जोन-बी’’ में रखा गया है। ’’जोन-बी’’ (दन्तेवाड़ा जिला) के वाहनों पर ’’आईआईएसआरपी’’ लगाए जाने हेतु ’’एम/एस रोजमेटा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड’’ को अधिकृत किया गया है। वाहनों पर ’’आईआईएसआरपी’’ प्लेट लगाने एवं अन्य कार्यवाही हेतु विभागीय वेब साईट बहजतंदेचवतजण्हवअण्पद पर लॉग-इन किया जा सकता है। वेंडर द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह इंस्टालेशन किया जाने हेतु शुल्क आदि का विवरण अनुसार आटोमोबाइल डीलरों द्वारा एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत मोटरवाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (आवश्यक तीसरी पंजीकरण प्लेट सहित) प्रत्येक इंस्टालेशन हेतु रूपये 100 अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जावेगा। सार्वजनिक सूचना जारी होने के उपरांत 19 मार्च 2025 तक केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, नियम में दिए गए नियमानुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य है। नकली एचएसआरपी, समान दिखने वाली प्लेटे, स्मार्ट नंबर प्लेट जैसे होलोग्राम, इंडिया मार्क, इंडिया शिलालेख आदि से लैस सड़क पर चलने वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह में बदलना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं होने पर मोटरयान अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।