ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन 2 अक्टूबर को
कोंडागांव, 30 सितंबर 2026/राज्य शासन के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के तहत जिले में 02 अक्टूबर को ग्रामसभा का आयोजन जिले के सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा और विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने सभी एसडीएम एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामसभा आयोजन के लिए स्थानीय स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनपद पंचायतवार प्रत्येक ग्रामों में ग्रामसभा आयोजित करने के लिए समय सारणी निर्धारित करने एवं स्थानीय अधिकारी-कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के निर्देश दिये है।
02 अक्टूबर को आयोजित होने वाले ग्रामसभा में ग्रामसभा की पूर्व बैठकों में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा की जाएगी एवं पिछले वर्ष के विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाएगा। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में कर अधिरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली ऑनलाईन करने के समर्थ पंचायत पोर्टल का उपयोग करने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर के दर निर्धारण पश्चात कर अधिरोपण प्रारंभ करना। राज्य की समस्त सड़को पर, मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु, उस पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, तथा मुख्य जिला मार्गों के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना तथा सड़कों पर खुला छोड़े जाने पर छ.ग. पंचायत अधिनियम, 1993 के प्रावधानो के तहत जुर्माना/ शास्ति अधिरोपित करना एवं आवारा पशुओं के संबंधन पर चर्चा। ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे अविवादित नामांतरण एवं बटवारा के संबंध में चर्चा, पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) 2.0 परिणामों का ग्राम सभा में प्रदर्शन करना। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दी जाएगी। ग्राम पंचायत में स्थित सभी स्थायी संपत्तियों का ग्राम संपदा एप में पंजीयन की समीक्षा एवं प्रमाण पत्र। ग्राम पंचायत में स्थित सभी तालाबों (निस्तारी योग्य तालाबों छोड़कर) एवं बाजारों व्यवसायिक परिसर, दुकानों के नीलामी अथवा पट्टे के संबंध में चर्चा सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं विकसित भारत जी राम जी से संबंधित एजेण्डा पर भी चर्चा की जाएगी।
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