खाद्य पदार्थ “जैन चुस्की चाय”, Batch No CH653 के विक्रय, वितरण एवं भण्डारण को बीजापुर जिले के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिषिद्ध
बीजापुर 28 सितम्बर 2026/समस्त खाद्य कारोबारकर्ता को सूचित किया जाता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन सरगुजा द्वारा संकलित खाद्य नमूना “जैन चुस्की चाय”, Batch No- CH653, Mfd By Jain Traders, Opposite Neha Fancy Stores, Akruti Vihar, Amlidih, Raipur के प्रयोगशाला परीक्षण में Pesticide&Acetamiprid की मात्रा निर्धारित अनुमानित सीमा से अधिक पाए जाने के कारण खाद्य विश्लेषक द्वारा उक्त बैच नं के खाद्य पदार्थ को असुरक्षित घोषित किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत अभिहीत अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन बीजापुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ “जैन चुस्की चाय”, Batch No CH653 के विक्रय, वितरण एवं भण्डारण को बीजापुर जिले के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिषिद्ध किया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 28 के प्रावधान के अनुसार सभी खाद्य कारोबारकर्ता जिनके परिसर में उक्त बैच नं का “जैन चुस्की चाय”, Batch No- CH653 उपलब्ध है, को तत्काल विक्रय करना बंद करें एवं आपूर्तिकर्ता या कंपनी से संपर्क कर उपलब्ध समस्त स्टॉक को वापस भेजने की कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्देश का पालन नहीं किये जाने पर व निरीक्षण के दौरान उपलब्ध पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
