मायके के घर में घुसने का विरोध करने पर महिला से मारपीट, बहन-बहनोई पर मामला दर्ज
पटेवा थाना क्षेत्र का मामला, हाथ-मुक्कों से पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप
महासमुंद। जिले के पटेवा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट और गाली-गलौच का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने उसकी बहन और बहनोई के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चांदापारा पिथौरा निवासी ताहिरा बी (50) पति स्वर्गीय जहीब मोहम्मद पिछले 10-12 वर्षों से अपने मायके ग्राम सिनोधा में अपने बच्चों के साथ रह रही है। ताहिरा बी ने पुलिस को बताया कि वह 5 मई से 10 मई तक अपने बड़े पिताजी के बेटे मोहम्मद हबीब के घर आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गई हुई थी।
घर लौटने पर मिला बहन-बहनोई का कब्जा
पीड़िता के अनुसार 10 मई की रात जब वह वापस अपने घर पहुंची तो घर के अंदर उसकी छोटी बहन जाहिना बेगम और बहनोई छबिराम दीवान मौजूद थे। ताहिरा ने बिना पूछे घर में घुसने का विरोध किया तो दोनों कथित रूप से नाराज हो गए।
आरोप है कि छबिराम दीवान ने गाली-गलौच शुरू कर दी, वहीं जाहिना बेगम ने ताहिरा के बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर हाथ-मुक्कों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
रिश्तेदारों के साथ पहुंची पीड़िता
घटना के बाद ताहिरा बी अपने रिश्तेदार मोहम्मद हबीब के घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद नब्बू, जंगू, हबीब और शहनाज बेगम के साथ वह दोबारा अपने घर पहुंची, जहां आरोपियों को समझाने का प्रयास किया गया। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान छबिराम दीवान ने “अब यह मेरी पत्नी जाहिना का घर है, हम दोनों यहीं रहेंगे” कहते हुए वहां मौजूद लोगों से भी गाली-गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी।
हाथ की कलाई और सिर में आई चोट
मारपीट की घटना में ताहिरा बी के दाहिने हाथ की कलाई और सिर में चोट आई है। मामले में पटेवा पुलिस ने आरोपी जाहिना बेगम और छबिराम दीवान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
