गरीब और मध्यमवर्गीय के लिए 2 से 10 एकड़ जमीन वाले कर सकेंगे कॉलोनी डेवलप

सामुदायिक भवन, उद्यान, व्यावसायिक क्षेत्र और खुले स्थान जैसी आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य
महासमुंद। किफायती जन आवास नियम 2025 राज्य में आवासीय व्यवस्था को नई दिशा देने वाला कदम साबित हो रहा है। इसका उद्देश्य गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती, सुरक्षित और वैध कॉलोनियों में आवास उपलब्ध कराना है।
सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश संजू लाल सिंघ के अनुसार, इस योजना के तहत छोटे भू-स्वामियों को भी बड़ा अवसर मिलेगा। 2 से 10 एकड़ भूमि वाले भू-स्वामी अब किफायती आवास योजना के तहत कॉलोनी विकसित कर सकेंगे। इस योजना में 90 से 150 वर्ग मीटर के भू-खण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना आसान होगा। नियम लागू होने से अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी रोक लगेगी और अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने की प्रक्रिया भी सरल होगी। इससे नागरिकों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और शासन को राजस्व हानि से भी बचाया जा सकेगा। कॉलोनी विकास के लिए भी स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। मुख्य मार्ग की चौड़ाई 7.5 मीटर और आंतरिक मार्ग की चौड़ाई 6 मीटर रखी गई है। साथ ही हर कॉलोनी में सामुदायिक भवन, उद्यान, व्यावसायिक क्षेत्र और खुले स्थान जैसी आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य होंगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डेवलपर्स को नक्शा स्वीकृति के समय घोषित सभी सुविधाओं का निर्माण करना अनिवार्य होगा, जिससे आम नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन आवश्यक दस्तावेजों और शुल्क के साथ सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, महासमुंद में जमा कर सकते हैं।