लघु व्यापारी से असंगठित श्रमिकों और व्यापारियों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना
कोंडागांव, 19 फरवरी 2026/ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं लघु व्यापारियों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना – लघु व्यापारी (NPS-Traders) संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह 3 हजार रूपए की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है।
श्रम पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार योजना के अंतर्गत हितग्राही द्वारा निर्धारित मासिक अंशदान जमा करने पर केंद्र सरकार द्वारा समान राशि का अंशदान किया जाता है। लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में जीवनसाथी को 50 प्रतिशत अर्थात 1500 रूपए प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है।
इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के असंगठित श्रमिकों एवं लघु व्यापारी पत्र होंगे। पात्र श्रमिकों में फुटकर विक्रेता, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, मनरेगा मजदूर, कृषि मजदूर, मछुआरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, मध्यान्ह भोजन रसोईया, मितानिन तथा अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लघु व्यापारी, दुकानदार एवं स्व-रोजगार व्यक्ति भी पात्र हैं। EPF/ESIC/NPS के सदस्य एवं आयकरदाता इन योजनाओं के लिए पात्र नहीं हैं।
योजना के तहत हितग्राही को आयु के अनुसार प्रतिमाह 55 रूपए से 200 रूपए तक अंशदान जमा करना होता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा समान राशि का योगदान किया जाता है। आवश्यक दस्तावेज में पंजीयन हेतु आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नंबर आवश्यक है।
जिला प्रशासन द्वारा पात्र हितग्राहियों से अपील की गई है कि वे अपने नजदीकी सीएससी केंद्र, लोक सेवा केंद्र अथवा श्रम विभाग कार्यालय में जाकर योजना में पंजीयन कराएं तथा सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करें।
