सार्वजनिक स्थलों पर ध्रूमपान करने वालों पर किया गया जुर्माना

बिलासपुर, 16 जनवरी 2026/कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर कोटपा एक्ट के तहत आज शहर में एक दर्जन से ज्यादा कार्रवाई की गई। औषधि विभाग एवं सिविल लाइंस पुलिस थाना की संयुक्त टीम द्वारा आज इनके विरूद्ध जुर्माना वसूला गया। कार्यवाही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन औषधि निरीक्षक सुनील पंडा एवं सिविल लाइंस थाना के कांस्टेबल शशिकांत एवं रणजीत द्वारा मुंगेली नाका क्षेत्र के आस पास स्थित कुल 10 प्रतिष्ठानों में कोटपा एक्ट 2003 के धारा 4 एवं 6 के उल्लंघन अनुरूप कुल 1500 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई। धारा 6 अनुसार स्कूल के 100 गज के अंदर तंबाकू पदार्थ की बिक्री नहीं होनी चाहिए। धारा 4 अनुसार सार्वजनिक स्थान मंु धूम्रपान नहीं होना चाहिए। 02 व्यक्तियों को उक्त नियम का उल्लंघन करते पाया गया। मुंगेली नाका क्षेत्र के आस पास स्थित ऐसी 08 दुकान जो तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं, उन्हें धूम्रपान निषेध एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाता है, ऐसा लिखित में बोर्ड लगाने हेतु कहा गया है। ध्रुमपान हेतु लाइटर न रखने हेतु हिदायत दी गई। कार्यवाही में सहायक औषधि नियंत्रक भीष्म देव सिंह एवं सिविल लाइंस थाना प्रभारी सुम्मत राम साहू का मार्गदर्शन रहा।