गांव में शराब बेचने की शिकायत करने वाले उपसरपंच को 75 हजार का पैनाल्टी
सरपंच ने ग्राम सभा में कोचिया के नुकसान का भरपाई करने का दिया फरमान
महासमुंद। जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुर्सीपार में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ की गई शिकायत उपसरपंच दुर्गेश साहू को महंगा पड़ गया। उन्हें ग्राम सभा ने 75 हजार रुपये का अर्थ दंड लगा दिया।
मिली जानकारी के अनुसार 22 जुलाई को जनपद सदस्य पारस सांखला, राहुल चंद्राकर सहित कई पंचायत प्रतिनिधियों ने कोमाखान थाना में ओडिशा ब्रांड अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ डिप्टी सीएम के संज्ञान में लाते हुए बागबाहरा एसडीओपी को लिखित शिकायत दी और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के बाद खुर्सीपार गांव में एक पंचायत बैठक आयोजित की गई, जिसमें रामेश्वर चक्रधारी, पूर्व सरपंच प्रहलाद बरिहा, अगनू निषाद, दिलीप चक्रधारी, धनीराम उर्फ कुशल साहू और दशरथ साहू ने मिलकर फैसला सुनाया कि उपसरपंच दुर्गेश साहू ने गांव के आर्थिक हित को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए शराब कोचिया को 25 हजार रुपये का नुकसान होने पर उसे मुआवजा दिया जाए और गांव के खिलाफ शिकायत करने पर उपसरपंच को 50 हजार रुपये दंड देना होगा। इस फैसले से आक्रोशित उपसरपंच दुर्गेश साहू ने कहा कि मैं पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि हूं। अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करना मेरा कर्तव्य है। यह दंड पंचायत व्यवस्था और लोकतंत्र का अपमान है।