5 हजार से अधिक बकाया तो कटेगा बिजली कनेक्शन, बड़े बकायेदारों पर होगी सख्ती

सीएसपीडीसीएल की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश, बिना अनुमति कनेक्शन जोड़ने पर धारा 135 व 138 के तहत होगी कार्रवाई
महासमुंद। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भीम सिंह ने महासमुंद वृत्त कार्यालय में राजस्व वसूली और विद्युत बकाया की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि 5 हजार से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन नियमानुसार विच्छेदित किए जाएं, जबकि 50 हजार या उससे अधिक के बड़े बकायेदारों पर विशेष निगरानी रखते हुए प्राथमिकता से कार्रवाई की जाए।
समीक्षा बैठक में मुख्य अभियंता (राजस्व) राजेश प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य अभियंता बी.एल. वर्मा एवं के.सी. भारती सहित जेई, एई, ईई एवं एसई स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में महासमुंद वृत्त के अंतर्गत महासमुंद, पिथौरा, सरायपाली और गरियाबंद संभागों में राजस्व वसूली तथा बकाया राशि की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।
प्रबंधन ने निर्देश दिया कि बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। वहीं, बिजली कनेक्शन काटे जाने के बाद यदि कोई उपभोक्ता बिना अधिकृत अनुमति के कनेक्शन दोबारा जोड़कर बिजली का उपयोग करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण पुलिस थाने और सक्षम विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
लापरवाही पर वेतन वृद्धि तक रोकने की चेतावनी
प्रबंध निदेशक भीम सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि राजस्व वसूली और कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जेई और एई को अपने-अपने क्षेत्रों में बकाया वसूली एवं डिस्कनेक्शन की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें वेतन वृद्धि रोकने अथवा वेतन रोकने जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। अधिकारियों को कार्रवाई की नियमित प्रगति उच्च कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

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