प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ व रबी फसलों का बीमा 31 से 31 दिसम्बर तक

कोंडागांव, 21 जुलाई 2025। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों का बीमा किए जाने का काम शुरू हो गया है। फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसलों का बीमा किया जा रहा है। बीमा कराने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की गई है।
बारिश के मौसम में प्राकृतिक आपदा- सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार फसलों को तबाह कर देता है। इन्हीं आपदाओं से होने वाले नुकसान की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा मदद करता है। खरीफ वर्ष के तहत जिले में अधिकाधिक किसानों से बीमा कराने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
उद्यानिकी अधिसूचित खरीफ मौसम की फसलें टमाटर, बैगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता एवं अमरूद निर्धारित है बीमा हेतु टमाटर के लिए 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बैंगन के लिए 3,850 रुपए प्रति 4 हेक्टेयर, मिर्च के लिए 3,400 रुपए प्रति हेक्टेयर, अदरक के लिए 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर, केला के लिए 4,250 प्रति हेक्टेयर, पपीता के लिए 4,350 रुपए प्रति हेक्टेयर एवं अमरूद के लिए 2,250 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि प्रदान करना होगा।
वहीं रबी मौसम 2025-26 की फसलें टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू निर्धारित है। बीमा हेतु टमाटर के लिए 4,400 रूपए प्रति हेक्टयर, बैगन के लिए 2,850 रूपए प्रति हेक्टयर, फुलगोभी के लिए 2,700 रूपए प्रति हेक्टयर, पत्तागोभी के लिए 2,700 रूपए प्रति हेक्टयर, प्याज के लिए 2,700 रूपए प्रति हेक्टयर एवं आलू के लिए 4,800 रूपए प्रति हेक्टयर प्रीमियम राशि प्रदान करना है।
फसल बीमा पंजीयन हेतु कृषको द्वारा आधार कार्ड, राजस्व अभिलेख, बैंक खाता, वन पट्टा के अभिलेख के आधार पर लोक सेवा केन्द्र, कृषि सेवा सहकारी समिति, ऑनलाईन पंजीयन, बैंक, विभागीय मैदानी अमला, भारतीय कृषि बीमा कम्पनी अभिकर्ता का मोबाईल 7000921239 के माध्यम से फसल बीमा करा सकते है।