गांजा तस्करी के दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0; module: photo; hw-remosaic: false; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: 8; cct_value: 5136; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 51.0; aec_lux_index: 0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0; albedo: ; confidence: ; motionLevel: 0; weatherinfo: null; temperature: 44;

महासमुंद। गांजा के मामले में आरोप दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने 23 वर्षीय प्रिंस कुमार द़ुबे पिता बीरेंद्र कुमार दुबे उत्तर पश्चिम दिल्ली नरेला निवासी तथा 28 वर्षीय मोसिन उर्फ मोहसिन पिता सलीम कलियर हरिद्वार निवासी को एनडीपीएस एक्ट के अपराध में धारा 20 (ख) (।।) (ग) के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नही पटाने पर एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार खल्लारी थाना क्षेत्र में मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति रेल्वे स्टेशन के पास मेन रोड एनएच 353 भीमखोज में एक भूरे रंग के बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर जा रहे है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों से पूछताछ की उनके पास रखे एक बड़े भूरे रंग के बैग में 7 पैकेटों में लि टा हुआ गांजा बरामद किया गया। जिसका वजन 25 किलो था। विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौपा गया था जहां अपराध सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर विशेष लोक अभियोजक नूतन साहू ने पैरवी की।

इन्हें भी पढ़े