सेवा अवधि के 10 वर्ष पर मिले क्रमोन्नत वेतनमान
टीचर्स एसोसिएशन ने जनरल आदेश जारी करने रखी मांग
महासमुंद। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा एवं प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान ने सोना साहू के पक्ष में हुए उच्च न्यायालय के डबल बैंच के निर्णय के आधार पर राज्य शासन शिक्षा विभाग से मांग की है कि प्रदेश में कार्यरत सभी एलबी संवर्ग के शिक्षकों के लिए क्रमोन्नत वेतनमान का निर्धारण करने आदेश जारी करें तथा तदानुसार पात्रताधारी शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने का जनरल आदेश किया जाए।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन महासमुंद के जिलाध्यक्ष नारायण चौधरी ने बताया कि प्रदेश में ऐसे कई शिक्षक एल बी संवर्ग 1998 से एक ही पद पर कार्यरत हैं। परंतु, न तो उन्हें पदोन्नति का लाभ मिला है न ही क्षतिपूर्ति के तौर पर क्रमोन्नति दी गई है। विगत ढाई दशक से शिक्षक एलबी संवर्ग शासन से क्रमोन्नत वेतनमान की गुहार लगाते रहे हैं। उच्च न्यायालय बिलासपुर ने सोना साहू प्रकरण को विशेष प्रकरण मानकर एक ही पद पर 10 वर्ष की सेवा पर क्रमोन्नत वेतनमान देने का निर्णय किया है। जिलाध्यक्ष ने शासन से मांग की है कि दशकों से एक ही पद पर कार्यरत शिक्षक संवर्ग जो लगातार आर्थिक क्षति उठा रहे हैं उनके लिए क्रमोन्नत वेतनमान देने का आदेश जारी किया जाए। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला महासमुंद के शोभा सिंहदेव, पूणार्नंद मिश्रा, केशवराम साहू, अर्चना तिवारी, सादराम अजय, लालजी साहू, नंदकुमार साहू, विजय प्रधान, नरेश पटेल, कौतुक पटेल, लोरिश कुमार, प्रदीप वर्मा, पुष्पलता भार्गव ने कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 24/4/2006 व 10/03/2017 को क्रमोन्नत वेतनमान के लिए 10 वर्ष में प्रथम व 20 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करने संबंधी जारी आदेश के तहत प्रदेश में कार्यरत सभी एलबी संवर्ग के लिए जनरल आदेश जारी किया जाए। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के विकासखंड अध्यक्ष राजेश साहू, विनोद यादव, महेन्द्र चौधरी, गजेंद्र नायक, ललित साहू, उपाध्यक्ष खोशिल गेंद्रे, खिलावन वर्मा, दीपक देवांगन, वीरेंद्र नर्मदा, दिलीप नायक, विकास साहू, कौशल साहू ने शासन से मांग की है कि वित्त एवं योजना विभाग द्वारा 10 अगस्त 2009 के आदेश जिसमें एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान अथवा भिन्न वेतनमान के पद पर संविलियन होने पर पहले विभाग की सेवा अवधि समयमान वेतन के लाभ हेतु गणना में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। अत: छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा 10 अगस्त 2009 के आदेश का लाभ एलबी संवर्ग के शिक्षकों को दिए जाने का आदेश जारी किया जाए।
