दो पक्षों में मारपीट, आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज
महासमुंद। मारपीट के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस को टोमन साहू ने बताया कि 26 फरवरी की रात लगभग 8 बजे जीवन साहू गांव के केशव साहू के घर के सामने गली में गालियां दे रहा था। जिसे उनके चाचा रामकुमार साहू व ईश्वर साहू ने मना किया। लेकिन जीवन साहू व उनके लड़के कृष्णा साहू, भुनेश्वर साहू ने चाचा रामकुमार साहू, भाई पुरूषोत्तम साहू व ईश्वर साहू के साथ मारपीट कर दी। वहीं कृष्णा साहू ने पुरूषोत्तम साहू के सिर में पत्थर मार दिया, उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इधर, जीवन साहू ने पुलिस को बताया कि 26 फरवरी की रात 10 बजे वह घर में खाना खा रहा था, तभी उनका लड़का कृष्णा साहू ने घर आकर बताया कि कुमार साहू, मोहन साहू, पुरूषोत्तम साहू व पिंटू साहू सभी मिलकर मुझे और कमलेश साहू, भुनेश्ववर साहू से गाली-गलौज कर मारपीट कर रहे हैं। जाकर देखा तो वहां उक्त सभी मौजूद थे और उन्हे देखकर गाली देते घर चले गए। फिर उन्होंने अपने लड़के कृष्णा साहू से घटना के बारे में पूछा, जिस पर उसने बताया कि रामकुमार ध्रुव के घर के सामने वह और कमलेश साहू, भुनेश्वर साहू बैठे थे। तभी आने-जाने वाला कोई व्यक्ति गाली-गलौज कर चला गया। उसी समय अपने घर के सामने बैठे कुमार साहू, मोहन साहू, पुरूषोत्तम साहू व पिंटू साहू ने यहां पर क्यों गाली दे रहे हो कहकर मारपीट की। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 296, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।