वारिसानों को सोलेशियम फंड से राशि स्वीकृत

महासमुंद 25 सितम्बर 2024। कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त श्री प्रभात मलिक ने सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटर दुर्घटना के लिए मोटरयान अधिनियम के टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु एवं घायल होने पर सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में निकटतम वारिसान के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इनमें महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम झलप निवासी श्रीमती बासंती महांती की मृत्यु होने पर उनके पुत्र घनश्याम महांती के लिए 25 हजार रुपए एवं ग्राम पाटनदादर निवासी श्री फिरतूराम के गम्भीर रूप से घायल होने पर उनके पुत्र श्री कांशीराम साहू के लिए 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।