
बलरामपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर के सचिव श्रीमती रेशमा बैरागी से प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसम्बर को किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत से पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भावना बढ़ती है व शत्रुता समाप्त होती है, विभिन्न न्यायालयों में लंबित वाद लोक अदालत में एक स्थान पर निर्णीत कराये जा सकते हैं। लोक अदालत में समय, धन एवं श्रम की बचत होती है तथा लोक अदालत द्वारा पारित आदेश/अवार्ड निःशुल्क सत्य प्रतिलिपियां पक्षकारों को तुरंत प्रदाय किये जाते हैं। लोक अदालत का आदेश/अवार्ड अंतिम होता है व इसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है। इस आदेश अवार्ड का फल पक्षकार को तुरंत प्राप्त होता है तथा पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरण, सिविल वाद, पारिवारिक वाद, धारा 138 लिखित परक्राम्य अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी, दूरसंचार विभाग, विद्युत विभाग, नगर पालिका परिसर में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण तथा प्री-लिटीगेशन प्रकरण से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाता है।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सिराजुद्दीन कुरैशी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती रेशमा बैरागी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर स्थान रामानुजगंज, तालुका विधिक सेवा समिति बलरामपुर, राजपुर व वाड्रफनगर में किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर स्थान रामानुजगंज(जिला न्यायालय परिसर रामानुजगंज) के टेलीफोन नम्बर 07779-299003 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
