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मतदान के 48 घंटे पूर्व देशी/विदेशी मदिरा दुकानें होगी सील बंद

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बलरामपुर :लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत् तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल 2019 को होना है। वाणिज्यि कर आबकारी विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 21 अप्रैल सायंकाल 5.00 बजे से 23 अप्रैल 2019 तक बंद रखने एवं उक्त अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया है। जिले के समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को सील बंद करने एवं मदिरा क्रय-विक्रय मादक पदार्थों का अवैध रूप से विनिर्माण/परिवहन/संग्रहण/धारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु निर्देशित किया है।

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