
महासमुंद : कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने भीषण गर्मी की स्थिति देखते हुए आदेश जारी कर कहा है कि भीषण गर्मी की स्थिति में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से तीन बजे के बीच का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बना रहता है। इस दौरान भारवाही पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी के लिए उपयोग करने अथवा तांगा, बैलगाड़ी, भैस गाड़ी, ऊंट गाडी, खच्चर, टट्टू गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने के उपयोग करने से पशु बीमार हो सकते है अथवा उनकी मृत्यु हो सकती है।
जारी आदेश में कहा गया है कि पशुओं के प्रति कू्ररता का निवारण ’’परिवहन एवं कृषिक पशुओं पर कू्ररता निवारण नियम 1965 के नियम 6 (3) के अनुसार जिन क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है उन क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे से तीन बजे के बीच ऐसे पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन जिसमें वजन या सवारी ढेाने का कार्य किया जाता है, ऐसे कार्यो के लिए उपयोग 30 जून 2019 तक दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।
