
दन्तेवाड़ा। जिले में कोरोना वायरस ¼COVID-19½ एवं नये वेरिएंट (OMICRON) के संक्रमण के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दीपक सोनी द्वारा इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए जिले में धारा 144 लगाई गई है। संक्रमण से बचाव हेतु जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1) घोषित की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए हैं। जिसके अनुसार जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु सभी जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अन्त्येष्टि कार्यक्रम छोड़कर) सांस्कृतिक/धार्मिक/खेल आदि सामूहिक आयोजन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेता प्रतिष्ठान, जिम, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, ऑडीटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेन्ट, मैनेजमेंट क्लब आदि वास्तविक क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ कोविड प्रोटोकाल के पालन के अधीन संचालन की अनुमति होगी। यदि किसी आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति की संभावना हो तो ऐसे स्थिति में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानूमति अनिवार्य होगी ।
यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस ¼COVID-19½ अथवा नये वेरिएंट (OMICRON) से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है, जो संक्रमित हो सकता है तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करें एवं सभी वांछित सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिये गये मौखिक एवं लिखित निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा ।
निगरानी जांच दल को ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या ईलाज में इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इनकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा-270 के तहत् दण्ड का भागी होगा ।
कोरोना वायरस ¼COVID-19½ एवं नये वेरिएंट (OMICRON) के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लघंन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा ।
जिले में रेल से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास (दोनो टीकाकरण वाले व्यक्तियों को भी) यात्रा के 72 घंटे के भीतर RTPCR निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। शर्त पूर्ण न करने वाले व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से RTPCR टेस्ट कराया जावेगा। जिले की सड़क सीमाओं पर और सभी रेल्वे स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की कोविड जांच दल द्वारा Random Testing किया जावे ।प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य किया जाता है। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस, नगरीय निकाय के द्वारा सख्त चालानी कार्यवाही किया जावेगी। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) संपूर्ण जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा में तत्काल प्रभावशील होगा, जो दिनांक 06 जनवरी, 2022 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।
