प्रावधान के विपरीत कार्यप्रणाली पाए जाने पर ग्राम रोजगार सहायक पर अर्थदण्ड

कोरिया 22 जून 2026/कोरिया कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के मार्गदर्शन में जिले में शिकायतों के निराकरण को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत पिपरा में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े एक मामले की जांच के बाद ग्राम रोजगार सहायक पर अनियमितता पाए जाने पर वसूली एवं अर्थदण्ड की कार्रवाई की गई है।
जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने जानकारी दी कि ग्राम पंचायत पिपरा के निवासी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही जयराम द्वारा कलेक्टर कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में ग्राम रोजगार सहायक पर अनियमितता के आरोप लगाए गए थे और जांच की मांग की गई थी।
शिकायत के आधार पर कलेक्टर के निर्देश पर जिला स्तरीय दो सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया। जांच के दौरान सभी पक्षों के बयान दर्ज किए गए तथा ऑनलाइन अभिलेखों का परीक्षण किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि एक अन्य ग्रामीण को एक सप्ताह का मनरेगा कार्य प्रदान कर मजदूरी का भुगतान किया गया था, जो नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित मजदूरी राशि 1827 रुपये की वसूली ग्राम रोजगार सहायक से की गई है। साथ ही 1000 रुपये का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया गया है।
जिला पंचायत सीईओ ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा भविष्य में ऐसे मामलों में और अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी।