आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
उत्तर बस्तर कांकेर, 23 अगस्त 2024/ कलेक्टर श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने, पानी में डूबने और प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने के तीन प्रकरणों में उनके निकटतम आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आमाबेड़ा तहसील के ग्राम अर्रा निवासी 35 वर्षीय राधेश्याम हुपेण्डी की मृत्यु सर्प काटने से हो जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती सुशीला हुपेण्डी को चार लाख रूपये और ग्राम कुरूटोला निवासी 48 वर्षीय मंहगू कोरेटी की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती सनवारी कोरेटी को चार लाख रूपये तथा अंतागढ़ तहसील के ग्राम लामकन्हार निवासी 46 वर्षीय मानकुंवर हिचामी की अतिवृष्टि से मकान का दीवार गिरने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस श्री घनश्याम हिचामी को 04 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि कलेक्टर द्वारा मंजूर की गई है।