प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए रेत पर रॉयल्टी में छूट

गरियाबंद, 26 मई 2026/ राज्य शासन ने नियमों के तहत गौण खनिज साधारण मिट्टी एवं साधारण रेत के उपयोग से संबंधित आवश्यक छूट प्रदान करने के प्रावधानों पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए है। जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए हितग्राहियों को अपने स्वयं के उपयोग के लिए छोटे वाहन जैसे ट्रैक्टर आदि के माध्यम से रेत परिवहन एवं उपयोग पर रेत रॉयल्टी एवं अन्य करों में छूट दी जाएगी। यह छूट केवल उन ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में लागू होगी, जहाँ विधिवत स्वीकृत एवं संचालित रेत खदानें मौजूद हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत आवास निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत एवं संचालित रेत खदानों से रेत की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने तथा संबंधित विभागों एवं अधिकारियों से निर्देश दिए गए है कि वे अपने क्षेत्र में रेत सप्लाई की व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर हितग्राहियों को समय पर सामग्री उपलब्ध कराएं। जिससे आवास निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

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