नेहरू चौक पर ट्रेलर की टक्कर से सरकारी संपत्ति क्षतिग्रस्त, चालक पर एफआईआर

ट्रैफिक सिग्नल और ट्यूबलर पोल को पहुंचा था नुकसान, नगर पालिका ने क्षतिपूर्ति वसूली की तैयारी शुरू की
महासमुंद। नेहरू चौक पर ट्रेलर की टक्कर से नगर पालिका की शासकीय संपत्ति को हुए नुकसान के मामले में पुलिस ने वाहन चालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू के निर्देश पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी सौरभ शर्मा ने थाना पहुंचकर मामले में कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों से चर्चा की।
जानकारी के अनुसार 22 सितंबर 2026 की सुबह रायपुर से ओडिशा की ओर जा रहा लोहे के पाइप से लदा ट्रेलर क्रमांक आरजे 01 जीडी 9722 नेहरू चौक पहुंचने पर अनियंत्रित होकर ट्रैफिक सिग्नल और नगर पालिका की विद्युत व्यवस्था से जुड़े ट्यूबलर पोल से जा टकराया। टक्कर से ट्रैफिक सिग्नल, ट्यूबलर पोल और अन्य विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी।
घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू ने सीएमओ को तत्काल थाना प्रभारी से संपर्क कर प्रकरण दर्ज कराने तथा शासकीय संपत्ति को हुई आर्थिक क्षति का आकलन कराने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में सीएमओ सौरभ शर्मा ने शुक्रवार को थाना पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और वाहन चालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई का आग्रह किया। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
क्षति का आकलन कराई जा रही वसूली की कार्रवाई
नगर पालिका प्रशासन द्वारा क्षतिग्रस्त ट्यूबलर पोल, एलईडी लाइट, ट्रैफिक सिग्नल समेत अन्य विद्युत उपकरणों की क्षति का आकलन कराया जा रहा है। आकलन के बाद शासकीय संपत्ति को हुई आर्थिक क्षति की राशि निर्धारित कर नियमानुसार संबंधित से क्षतिपूर्ति वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू ने कहा कि शासकीय संपत्ति जनता के धन से निर्मित होती है। किसी की लापरवाही या वाहन संचालन में असावधानी के कारण सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की तय की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर गंभीर है तथा ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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