मवेशी का अवैध परिवहन, तीन आरोपी गिरफ्तार
बिना वैध दस्तावेजों के वाहन में बैलों का परिवहन
पशु क्रूरता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
महासमुंद। सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन करने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वाहन में मवेशियों को नियमों के विरुद्ध ले जाया जा रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन क्रमांक सीजी 04 एनवाय 2210 को रोका और उसकी जांच की। जांच के दौरान वाहन में दो बैलों को बिना वैध दस्तावेजों और निर्धारित मानकों के विपरीत तरीके से ले जाया जाना पाया गया।
इस मामले में पुलिस ने रवि ध्रुव (22), पीलादाऊ ठाकुर (60) और भोगीराम पांडे (35) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(घ) तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस ने बताया कि मवेशियों के अवैध परिवहन और उनके साथ क्रूरता करने के मामलों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले की विवेचना जारी है।
