मिट्टी परिवहन हेतु शर्तों एवं निर्देशों का पालन नहीं करने पर अनुमति निरस्त

राजनांदगांव 21 अप्रैल 2026। कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग राजनांदगांव द्वारा मेसर्स सेवासिंह ओबेराय एण्ड कंपनी पद्मनाभपुर को डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत खुर्सीपार स्थित बिल्हरी जलाशय के गहरीकरण कर मलबा, मिट्टी परिवहन हेतु शर्तों एवं निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग क्रमांक 01 राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार मेसर्स सेवासिंह ओबेराय एण्ड कंपनी पद्मनाभपुर को दिये गये निर्देशों का अव्हेलना कर गहरीकरण किया जा रहा है, जिससे जलाशय को भविष्य में क्षति पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही कंपनी द्वारा डुबान क्षेत्र में बांधपार से 60 मीटर दूरी छोड़कर गहरीकरण किया जाना था, किन्तु कंपनी द्वारा निर्देशों का अनदेखा कर बांधपार से 25-30 मीटर दूरी छोड़कर गहरीकरण किया जा रहा है। कंपनी को 0.60 मीटर गहरीकरण की अनुमति प्रदान की गई थी, किन्तु कंपनी द्वारा 2 से 2.50 मीटर गहराई कर गहरीकरण किया जा रहा है। कंपनी को दिये गये निर्देश में बांधपार के डाऊन स्ट्रीम में 200 पौधे (ट्री गार्ड के साथ) लगाया जाना था, किन्तु कंपनी द्वारा नहीं लगाया गया है। कंपनी द्वारा जलाशय के स्थाई संरचना को लगातार नुकसान पहुंचाया गया है।
मेसर्स सेवासिंह ओबेराय एण्ड कंपनी पद्मनाभपुर को शर्तों का पालन नहीं करने के कारण अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही बांध एवं बांध के भीतर किये गये क्षति को तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए है। निर्देशों का पालन नहीं करने पर सिंचाई अधिनियम के तहत कंपनी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।