सहकारी व निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण, अनियमितता पाए जाने पर होगी कार्यवाही

बालोद, 11 सितंबर 2025। कृषि विभाग के उप सचंालक ने बताया कि उर्वरकों की कालाबाजारी, होर्डिंग, डायवर्सन एवं अन्य गतिविधियों की सतत निगरानी के संबंध में संचालक कृषि से प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में संभाग, जिला एवं विकासखण्ड के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। अनियमितता की स्थिति में संबंधित विक्रय केन्द्र के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही भी की जा रही है। इसी अनुक्रम में गुरूर विकासखण्ड के ग्राम अरमरीकला में मेसर्स राठी रासायनिक खाद भण्डार एवं मेसर्स गांधी कृषि केन्द्र के द्वारा कृषकों को पाॅस मशीन के माध्यम से आवश्यकता से अधिक मात्रा में उर्वरक विकय परिलक्षित होने पर संयुक्त संचालक कृषि, संभाग दुर्ग के निर्देशन में संभागीय संयुक्त संचालक कृषि कार्यालय के सहायक संचालक कृषि तथा उर्वरक निरीक्षक, गुरूर द्वारा उक्त विक्रेताओं से उर्वरक क्रेता कृषकों से व्यक्तिगत संपर्क कर जानकारी ली गई। जानकारी से स्पष्ट हुआ कि विक्रेताओं द्वारा पाॅस मशीन के माध्यम से उर्वरक वितरण में अनियमितता बरती गई है। उर्वरक भण्डारण एवं वितरण में अनियमितता बरतने पर मेसर्स राठी रासायनिक खाद भण्डार अरमरीकला को उर्वरक निरीक्षक के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 03 दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है। जवाब समाधानकारक नही पाए जाने की स्थिति में संबंधित विक्रेता एवं प्रतिष्ठान के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।