मुर्गा काटने के चापड से गर्दन पर वार करने वाले युवक को 7 साल की सजा
महासमुंद। जिले में एक 5 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में फैसला आया है। सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया ने ग्राम भलेसर निवासी 21 वर्षीय भूपेंद्र ओगरे को धारा 307 के तहत 7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने आरोपी पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला 28 जनवरी 2021 का है जब छेरछेरा पर्व के दिन बीरेंद्र भारद्वाज अपने मित्र अमित कोसले और लखन के साथ फिंगेश्वर दर्रीपार गए थे। वापसी में अमित ने भूपेंद्र ओगरे से मुर्गा खरीदा और उसे काटकर देने के लिए पैसे दिए। काफी देर तक मुर्गा न काटने पर अमित चिल्लाने लगा। इससे नाराज होकर भूपेंद्र गाली-गलौच करने लगा। मना करने पर गुस्से में आकर भूपेंद्र ने मुर्गा काटने वाले चापड से अमित की गर्दन पर वार कर दिया। घायल अमित को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जांच के बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया। अपराध सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संजय गिरि ने पैरवी की।
