प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 31 तक आवेदन
गरियाबंद 30 जून 2025/ जिले के किसान खरीफ मौसम में फसल बीमा के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते है। राज्य शासन द्वारा किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, असिंचित धान एवं अन्य फसल मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते हैं। मुख्य फसल में बीमा ईकाई ग्राम तथा अन्य फसल में बीमा ईकाई राजस्व निरीक्षक मंडल निर्धारित किया गया है। जिस किसान का अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत/नवीनीकृत हुआ है, उनका अनिवार्य रूप से बीमा किया जाएगा। इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी योजना में भाग लंेगे। खरीफ मौसम के लिए बीमा राषि निर्धारित किया गया है, कुल बीमित राषि का 2 प्रतिषत किसानों द्वारा प्रीमियम के रूप में देना होगा। धान सिंचित हेतु 60 हजार (प्रिमीयम राषि रू.1200 प्रति हे.), धान असिंचित हेतु 45 हजार (प्रिमीयम राषि रू.900 प्रति हे), मक्का हेतु 46 हजार (प्रिमीयम राषि रू.920 प्रति हे), कोदो हेतु 18 हजार (प्रिमीयम राषि रू.180 प्रति हे), कुटकी हेतु 19 हजार (प्रिमीयम राषि रू.190 प्रति हे ), रागी हेतु 17 हजार (प्रिमीयम राषि रू.170 प्रति हे), अरहर हेतु 42 हजार (प्रिमीयम राषि रू.840 प्रति हे), उड़द हेतु 25 हजार (प्रिमीयम राषि रू. 500 प्रति हे), मूंग हेतु 25 हजार (प्रिमीयम राषि रू. 500 प्रति हे), मूंगफली हेतु 47 हजार (प्रीमियम राशि रू. 940 प्रति हे) निर्धारित किया गया है। अऋणी किसान आवष्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 तथा फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी सीएससी सेंटर अथवा संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते है। कृषि विभाग द्वारा जिले में प्रतिकूल मौसमी परिस्थिति को देखते हुए किसानों से फसल बीमा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवष्य कराने की अपील की गई है। इसके लिए समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कम्पनी बजाज जनरल इंष्योरेंस कम्पनी लिमि, लोक सेवा केन्द्र, कृषि विभाग के मैदानी अमलों से संपर्क कर कृषकगण फसलों का बीमा करा सकते है।