दो गांजा तस्कर को 15-15 साल की सजा

महासमुंद। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) संघपुष्पा भतपहरी ने गांजा तस्करी के मामले में दो लोगों को 15-15 वर्ष की कड़ी कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दोनों को 1-1 वर्ष की कड़ी कैद पृथक से भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार 17 अप्रैल 2024 को मुखबिर की सूचना पर कोमाखान थाने के निरीक्षक शैलेंद्र नाग पुलिस दल के साथ कोमाखान चौकड़ी एनएच-353 पहुँचे। सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति आईशर ट्रक क्रमांक एमएच 04 केयू-3724 में कोयले के नीचे छिपाकर अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे हैं और ओड़िशा की ओर से महासमुंद की ओर आ रहे हैं। ट्रक आने के पहले पुलिस दल ने मौके पर घेराबंदी कर ली। कुछ देर बाद उक्त ट्रक ओड़िशा की ओर से आते दिखा। समीप आने पर रोककर पूछताछ की। पुलिस की सख्ती बढ़ने पर ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मनोज गोड़ तथा बगल में बैठे श्यामू गोड़ को वाहन स्वामी बताया। पुलिस ने गांजा के 50 पैकेट जब्त किए। जिसका वजन 100 किलो था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। विशेष न्यायाधीश ने निवासी एकवीरा नगर, ट्राली लाइन, साईं सेवा चाल, कांजूर मार्ग थाना-ठाणे, (ईस्ट मुंबई) निवासी श्यामू गोड़ (37) तथा बंशीपारा निवासी मनोज गोड़ (34), लालाटोला, थाना-सलेमपुर, जिला-देवरिया (उ.प्र.) वर्तमान पता-भास्कर नगर पौनपाड़ा, गणेश कृपा चाल कलवा, थाना ठाणे, (ईस्ट मुंबई) को 15-15 वर्ष कड़ी कैद की सजा सुनाई।