सूचना का अधिकार नियमों से अवगत अधिकारी, कलेक्टर की उपस्थिति में कार्यशाला
उत्तर बस्तर कांकेर, 24 मार्च 2025।राज्य सूचना आयोग के निर्देशानुसार जिले में सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न नियमों तथा अपील एवं निराकरण संबंधी दिशा निर्देशों की जानकारी देने के उद्देश्य से कार्यशाला आहूत की गई। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर की उपस्थिति में राज्य सूचना आयोग के अनुभाग अधिकारी श्री अतुल वर्मा ने कार्यशाला में आरटीआई के महत्वपूर्ण नियमों, उपबंधों तथा धाराओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में दोपहर को आयोजित कार्यशाला में अनुभाग अधिकारी श्री वर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुति के नियम एवं निर्देश, अपील नियम एवं निराकरण, शुल्क एवं मूल्य विनियमन नियम, अधिनियम के प्रावधानां से छूट के संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों से अवगत कराया गया। इसके अलावा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जारी शासन के निर्देश, मार्गनिर्देशिका, इंटरनेट पर स्वप्रेरणा से प्रगटीकरण, आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की अनुशंसाओं पर कार्यवाही, लोक प्राधिकारी की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों की जानकारी आज कार्यशाला में दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एस. अहिरवार, बी.एस. उईके, जितेन्द्र कुमार कुर्रे एवं अनुविभागीय अधिकारीगण, आरटीआई के जिला नोडल एवं डिप्टी कलेक्टर टी.आर. देवांगन सहित विभिन्न विभागों अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।