स्कूल कॉलेज की परीक्षा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 15 मई तक प्रतिबंध

दंतेवाड़ा, 27 फरवरी 2025। शालेय एवं महाविद्यालय वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों के अध्ययन कार्य को व्यवधान रहित करने के उद्देश्य से कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए संपूर्ण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है यह आदेश जारी होने की तिथि से 15 मई तक की अवधि में कुछ अवसरों को छोड़कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण समय के लिए लागू रहेगा।