प्रिंटिंग प्रेस व केबल ऑपरेटरों की बैठक, निर्वाचन व्यय में जुड़ेगी खर्च की गई समस्त राशि
दंतेवाड़ा, 04 फरवरी 2025। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के तहत प्रिंटिंग प्रेस एवं केबल ऑपरेटरों की बैठक व्यय प्रेक्षक एम.ए. मुस्तफा एवं मीडिया प्रमाणन एवं मॉनिटरिंग समिति नोडल अधिकारी रंजीत पुजारी की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के भू-तल स्थित सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के तहत निर्देश दिए गए है कि कोई भी प्रत्याशी यदि पंपलेट, बैनर, पोस्टर या अन्य प्रचार सामग्री मुद्रित करवाता है, तो इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से एमसीएमसी (मीडिया प्रमाणन एवं मॉनिटरिंग समिति ) को देनी होगी। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को सभी छपी हुई प्रचार सामग्री पर प्रिंटर का नाम और संख्या अंकित करना आवश्यक होगा। केबल ऑपरेटर प्रत्याशियों द्वारा दिए गए विज्ञापनों को बिना एमसीएमसी की पूर्व स्वीकृति के प्रसारित नहीं करेगें। किसी भी प्रकार की अवैध या भड़काऊ सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने पर संबंधित के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी प्रत्याशी नियमों का उल्लंघन कर अनुचित लाभ न उठा सके। उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्वाचन संबंधी पचों एवं पोस्टरों में मुद्रक और प्रकाशक का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के भीतर जिला निर्वाचन कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।