कलेक्टर ने दो बदमाशों का किया जिला बदर
दुर्ग, 27 दिसंबर 2024< जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मो. इमरान और तेजिंदर सरदार को एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने आदेशित किया है। जिला दण्डाधिकारी श्री चौधरी ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर बदमाशों के अपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन-चैन और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनहित में मोहम्मद इमरान पिता मो. गुफरान निवासी इमामबाड़ा कैम्प-2 शीतला मंदिर के पास भिलाई थाना छावनी और तेजिन्दर सरदार उर्फ टोनी सरदार शाकिन पचरीपारा दुर्ग, हाल मुकाम गुरूद्वारा के पास संतराबाड़ी दुर्ग थाना मोहन नगर को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं धमतरी जिले की सीमाओं से आदेश तिथि 23 दिसंबर से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने कहा है।आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बिना मो. इमरान एवं तेजिन्दर सरदार प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी मोहम्मद इमरान आदतन अपराधी है। इनके विरूद्ध 18 प्रकरण दर्ज है। इसी प्रकार तेजिन्दर सरदार भी आदतन अपराधी है। इनके विरूद्ध 9 प्रकरण दर्ज है।
