आरक्षण की कार्यवाही 29 को
गरियाबंद 26 दिसंबर 2024/ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन नियम, 1995 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में जिले के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थान के आबंटन /आरक्षण के लिए नियमानुसार कार्यवाही के प्रयोजन हेतु कार्यवाही कलेक्टर जिला गरियाबंद द्वारा 29 दिसंबर को प्रातः 10ः30 बजे वन विभाग के आक्सन हाल में किया जायेगा।
