जमीन के खरीदी-बिक्री में अनियमितता बरतने पर पटवारी निलंबित

बलरामपुर 29 नवम्बर 2024। कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) ने जानकारी दी है कि पटवारी विजय लकडा हल्का नंबर 28 तहसील के द्वारा ग्राम सेमली के खसरा नंबर 137/5, 137/7 एवं 137/14 रकबा क्रमशः 0.020, 0.020 एवं 0.020 हेक्टेयर भूमि का विक्रय पत्र के टीप में अधिग्रहित भूमि को छोड़कर लिखा गया है व नक्शा में पटवारी के हस्ताक्षर है। उपरोक्त दोनों विक्रय पत्र भुईया आईडी में नामांतरण हेतु प्राप्त होने पर नामांतरण के पूर्व क्रेता नागेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा आपत्ति पेश किया गया कि क्रेता द्वारा पटवारी के प्रतिवेदन के अनुसार पंजीयक के द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के सत्यता के अनुसार क्रय किया गया है तथा विक्रेता द्वारा बिक्री के पूर्व अधिग्रहण के संबंध में क्रेता को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। राजपत्र, ते 1 दिसम्बर में सरल क्रमांक 80 एवं 81 में खसरा नंबर 137/5 एवं 137/7 रगवा कमशः 0.02, 0.02 हेक्टेयर प्रकाशित है, राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्वात् भूमि बिक्री अन्तरण प्रतिबंधित रहता है। इसके पश्चात् भी पटवारी विजय लकड़ा के द्वारा विक्रय हेतु दस्तावेज स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। उपरोक्त शिकायत की जांच मामले में बिना अभिलेखों या जांच के विक्रय पत्र के लिये चौहद्दी जारी की है तथा पटवारी द्वारा भूमि विक्रय में चौहद्दी देने संबंधी लिखित जवाब में गलती होना स्वीकार किया गया है।
पटवारी विजय लकड़ा के द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अमित श्रीवास्तव के द्वारा पटवारी विजय लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।