गांजा तस्करी में दो युवकों को 15-15 साल की सजा

120 किलो गांजा लेकर आ रहे थे महाराष्ट्र के तस्कर; कोर्ट ने लगाई भारी सजा
महासमुंद। मादक पदार्थों की तस्करी पर एनडीपीएस कोर्ट ने दो युवा तस्करों को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
ऑपरेशन की सफलता
29 फरवरी 2024 को बागबाहरा थाना पुलिस को मुखबिर से अहम सूचना मिली कि एक गोल्ड कलर की स्कोडा कार (एम एच-04 डीवाई -6715) में भारी मात्रा में गांजा लेकर दो व्यक्ति ओडिशा से बागबाहरा की ओर आ रहे हैं।
पुलिस टीम ने पिथौरा चौक पर घेराबंदी कर कार को रोका। तलाशी में कार की डिक्की से 120 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। दोनों आरोपी महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रहने वाले थे। आरोपी प्रज्वल लोखंडे (21 वर्ष), पुत्र विकास लोखंडे, थाना राजापेट, अमरावती और शुभम पाडर (24 वर्ष), पुत्र बाडू पाडर को कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश सुश्री संघपुष्पा भतपहरी ने धारा 8(ख)(ii)(ग) के तहत दोनों को 15-15 वर्ष सश्रम कारावास और 1.5 लाख रुपये प्रत्येक का अर्थदंड सुनाया। अर्थदंड न चुकाने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजन नूतन साहू ने मामले की पैरवी की।