अधिक राशि वसूल की शिकायत पर शुल्क संबंधी सूचना प्रदर्शित करने के निर्देश
महासमुंद। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार कुछ सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) संचालक श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडलों में श्रमिकों के पंजीयन व योजना आवेदन के लिए विभाग के अनुमोदित शुल्क से अधिक राशि वसूल की जा रही है। निर्धारित शुल्क के अनुसार श्रमिक पंजीयन के लिए 30 रुपए और योजना आवेदन के लिए 20 रुपए निर्धारित है। बावजूद कुछ सीएससी संचालकों द्वारा श्रमिकों से 1000 से 1500 रुपए तक वसूले जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिले के सभी सीएससी केंद्रों पर शुल्क संबंधी सूचना अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने और श्रमिकों से केवल निर्धारित राशि लिए जाने निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित राशि से अधिक वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित संचालक पर कार्रवाई होगी।