दो तस्कर को कफ सीरप तस्करी पर 20-20 साल की सजा

महासमुंद। सरायपाली विशेष न्यायालय ने कफ सीरप तस्करी के मामले में दो लोगों को 20-20 साल का सश्रम कारावास और 2-2 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों की नशे से अर्जित चल-अचल संपत्ति जब्त कर राजसात करने का आदेश दिया गया है। मामला 1 अप्रैल 2022 का है। सरसींवा रोड काशीपाली चौक के पास पुलिस ने रामनगर चौकी मानिकपुर जिला कोरबा निवासी ईश्वरी यादव और आईटीआई रामपुर निवासी पंकज सिंह को 425 नग कफ सीरप (कुल 42.500 एमएल) के साथ पकड़ा था। आरोपी बाइक से ओडिशा की ओर से नशीली दवाओं का परिवहन कर रहे थे। इस मामले में विशेष न्यायाधीश सरायपाली वंदना दीपक देवांगन ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (ग) और 29 के तहत दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई। अर्थदंड न भरने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।