प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 14 अगस्त
गरियाबंद 06 अगस्त 2025/ जिले के कृषकगण खरीफ मौसम में फसल बीमा के लिए 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते है। राज्य शासन द्वारा किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान अंसिचित एवं अन्य फसल मक्का, अरहर, मूग, मूंगफली, उड़द कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते हैं। मुख्य फसल में बीमा ईकाई ग्राम तथा अन्य फसल में बीमा इकाई राजस्व निरीक्षक मण्डल निर्धारित किया गया है। जिस किसान का अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत हुआ है, उनका अनिवार्य रूप से बीमा किया जाएगा। इसके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान योजना में भाग लेंगे। खरीफ मौसम के लिए बीमा राशि निर्धारित किया गया है। कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम के रूप में देय होगा। धान सिंचित हेतु 60 हजार (प्रीमियम राशि रु.1200 प्रति हे.) धान असिंचित हेतु 45 हजार (प्रीमियम राशि रू.900 प्रति हे.), मक्का हेतु 46 हजार (प्रीमियम राशि 920 प्रति हे). कोदो हेतु 18 हजार (प्रीमीयम राशि रू. 180 प्रति हे), कुटकी हेतु 19 हजार (प्रीमीयम राशि रू.190 प्रति है), रागी हेतु 17 हजार (प्रीमीयम राशि रू.170 प्रति है), अरहर हेतु 42 हजार (प्रीमीयम राशि 5.840 प्रति हे), उड़द हेतु 25 हजार (प्रीमीयम राशि रु 500 प्रति हे). मूंग हेतु 25 हजार (प्रीमियम राशि रु 500 प्रति है) मूंगफली हेतु 47 हजार (प्रीमियम राशि रू. 940 प्रति है) निर्धारित किया गया है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 तथा फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी सीएससी सेंटर अथवा संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 खरीफ में फसल क्षति होने पर जिले के कृषकों को राशि रुपयें 16 करोड़ 71 लाख रूपये का बीमा धन प्राप्त हुआ था। अतः जिले में प्रतिकूल मौसमी परिस्थिति को देखते हुए कृषकों से अपील की जाती है कि फसल बीमा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 14 अगस्त के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराये। इसके लिए समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कम्पनी बजाज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि, लोक सेवा केन्द्र, कृषि विभाग के मैदानी अमलों से संपर्क कर कृषकगण फसलों का बीमा करा सकते हैं।
