किसान से सब्सिडी पर ट्रेक्टर दिलवाने के नाम पर डेढ़ लाख की ठगी
शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर
महासमुंद। कृषि बीज निगम रायपुर का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति ने सब्सिडी पर महिन्द्रा ट्रेक्टर दिलवाने के नाम पर एक किसान से डेढ़ लाख रुपये ठगी कर ली है। बागबाहरा पुलिस ने मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी, बीएन एस की धारा 3(5), 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच में जुटी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम भालूचुंआ, घुंचापाली बागबाहरा निवासी अंजोर सिंह ध्रुव ने थाने में शिकायत की है कि नवंबर 2024 में उनके मोबाइल पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन कर स्वयं का नाम सोहन निराला, कृषि बीज निगम रायपुर का अधिकारी होना बताकर, सब्सिडी पर महिन्द्रा ट्रैक्टर दिलवाने की बात कहकर दो ट्रैक्टर का प्रोसेसिंग चार्ज 15-15 हजार रुपए लगेगा बताया। 22 नवंबर 2024 को मेरे मोबाइल नंबर पर मोबाइल नंबर से वाट्सअप के माध्यम से पी.एम. किसान ट्रेक्टर योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज के संबंध में मैसेज किया। उसकी बातों में आकर बीते 24 नवंबर को भाई विष्णु प्रसाद ठाकुर को फोन कर, उसके माध्यम से 20 हजार एवं 10 हजार रुपये, कुल 30 हजार रुपये मोबाइल नंबर के धारक के बताए अनुसार अकाउंट में प्रोसेसिंग के नाम पर अंतरित करा दिया। बाद 27 नवंबर को सोहन निराला ने मेरे मोबाइल पर वाट्सअप के माध्यम से फोन पे स्कैनर भेजा, बाद फोन कर ट्रैक्टर सब्सिडी का प्रोसेस पूरा हो गया कहकर फिर से 1.20 लाख रुपए की मांग की । बाद मैंने परिचित थानेश्वर चंद्राकर के माध्यम से, सोहन निराला के द्वारा भेजे गये फोन पे स्कैनर (नाम-प्रदीप कुमार निर्मलकर) पर 70 हजार एवं प्रियम साहू के माध्यम से 50 हजार रुपये भेजा। कुछ दिन बाद सोहनलाल निराला से संपर्क का प्रयास किया तो उसका मोबाइल बंद मिला। बाद मैने योजना के संबध में कृषि बीज निगम कार्यालय बागबाहरा जाकर पता किया तो इस प्रकार की योजना वर्तमान में संचालित नहीं होना बताया गया। फिर मैंने प्रदीप कुमार निर्मलकर के फोन पे स्कैनर वाले मोबाइल नंबर पर संपर्क कर, उसे पैसा वापस भेजने कहा पर उसने रुपये नहीं लौटाया। इस संबंध में साइबर के टोल फ्री नंबर 1930 पर भी शिकायत की है।
