मशीन चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज

महासमुंद। पिछले दिनों करणीकृपा पॉवर प्लांट लिमिटेड में मिक्सर मशीन की दबने से युवक की मौत के मामले में पुलिस ने मशीन चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है। तुमगांव पुलिस के मुताबिक मर्ग क्रमांक 01/2025 धारा 194 बीएन एस की मर्ग जांच की गई।
मालूम हो कि 2 जनवरी को धौराभांठा थाना खरोरा जिला रायपुर निवासी अभिषेक वर्मा मैसर्स करणीकृपा पॉवर लिमिटेड खैरझिटी में पवन, मनीष, अशोक कुमार, जनक विश्वकर्मा के साथ क्रांकीटिंग का काम कर रहे थे, तभी ट्रांजिट मिक्चर मशीन क्रमांक सीजी 07 सी 7059 के चालक दिलीप जांगड़े द्वारा लापरवाहीपूर्वक ऑपरेट करने के कारण मशीन अभिषेक वर्मा पर जा गिरा, उन्हें करणीकृपा प्लांट के एम्बुलेंस में लेकर मेकाहारा अस्पताल रायपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मामले में आरोपी वाहन चालक दिलीप जांगड़े के विरूद्ध धारा 106 (1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।