महासमुंद-सरायपाली में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चालानी कार्रवाई

महासमुंद 27 नवंबर 2024। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया के निर्देशन, डीपीएम श्रीमती नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन और जिला नोडल अधिकारी ’डॉ. छत्रपाल चंद्राकर’ के सहयोग से दो विकासखंडों में तंबाकू विरोधी कार्रवाई की गई। कार्यवाही के तहत 21 तारीख को ग्राम पंचायत पटेवा और 25 तारीख को सरायपाली के ग्राम सिंघोड़ा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग’’ की संयुक्त प्रवर्तन टीम ने कोटपा एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की।
कार्यवाही का नेतृत्व औषधि निरीक्षक अखिलेश पांडेय ने किया। कोटपा एक्ट नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने मना है। इस मामले में 32 चालान काटे गए। इस कार्रवाई में पुलिस विभाग के उप निरीक्षक विनोद कश्यप, थाना प्रभारी महेश साहू, आरक्षक गिरिवर साहू और लिंगराज, तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के नमूना सहायक कौशल साहू का विशेष सहयोग रहा।