फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में आंशिक संशोधन
बीजापुर 12 नवंबर 2024। छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 12 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 30 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियमों में हुए संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में 01 अक्टूबर 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर नगरपालिका के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए पूर्व में जारी कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है।
आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम अनुसार 13 नवम्बर 2024 से पुनः दावा/आपत्ति प्राप्त किया जाना है जिसकी अंतिम तिथि 20 नवम्बर 2024 निर्धारित की गई है। प्रारुप क-1 में दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 नवम्बर 2024 निर्धारित है। संशोधित कार्यक्रम अनुसार रजिस्ट्रीकरण /सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय/मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यालय एवं वार्डो के निर्धारित स्थल में दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया गया है।
